नई दिल्लीः देश भर में घर से स्कूल, कॉलेज और जॉब के लिए निकली लड़कियां रास्ते में ‘मनचले’ व आवारा युवकों के द्वारा परेशान किए जाने खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं, वहीं पुलिस का डंडा भी इन युवकों पर लगाम नहीं लगा पाता है, वहीं कोर्ट ने एक मनचले युवक के सिर से आशिकी का ऐसा भूत उतारा है कि वह अब दोबारा किसी लड़की से ऐसी हरकत नहीं करेगा।
मामला महाराष्ट्र के ठाणे का है, जहां ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी करार दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था। लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज करायी थी।