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Court verdict in Harendra Pradhan murder case, Sundar Bhati and 11 of his associates got life imprisonment

हरेंद्र प्रधान मर्डर केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, सुंदर भाटी और उसके 11 साथियों को मिली उम्रकैद की सजा

नोएडाः दिल्ली के चर्चित हरेन्द्र प्रधान हत्या मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है। सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में आोरपी सुंदर भाटी सहित उसके 11 साथियों को हत्या का दोषी मानते हुए सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।सुंदर भाटी फिलहाल जेल में बंद है और हरेंद्र प्रधान मर्डर मामले में उसे सजा मिलना गौतमबुद्धनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

हरेंद्र प्रधान जिनका पूरा नाम हरेंद्र नागर था उनकी फरवरी 2015 में हत्या हो गई थी। उस समय की जानकारी के अनुसार हरेंद्र नागर 8 फरवरी 2015 को ग्रेटर नोएडा के नियाना में अपने एक परिचित प्रकाश भाटी की बेटी की शादी में शामिल होने गए थे। हरेंद्र नागर के सरकारी गनर भूदेव शर्मा और एक निजी गनर भी था। जब हरेंद्र प्रधान अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी थी। इस फायरिंग में हरेंद्र प्रधान की मौत हो गई थी, जबकि भूदेव शर्मा भी गोली लगने से शहीद हो गए थे।