नई दिल्लीः पूरे देश में कोरोना से हाहाकर मचा हुआ है, जिसको देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 2 मई को आने वाले चुनावों के नतीजों के बाद कोई भी पार्टी जीतने पर अब जुलूस नहीं निकाल सकेगी। चुनाव आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के बाद, जीते हुए उम्मीदवार के साथ विजय जुलूस में सिर्फ 2 लोग शामिल हो सकते हैं।
इससे पहले सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जैसी टिप्पणी की थी, जिसके बाद आयोग ने आज ये फैसला लिया है। जिक्रयोग्य है कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडू के चुनाव नतीजें 2 मई को घोषित होंगे इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनावों के नतीजे भी इसी दिन आने हैं। नतीजों के बाद जीत के जश्न में भीड़ न जुटे इसको लेकर चुनाव आयोग ने जीत के जश्न पर रोक लगा दी है।
मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को काउंटिंग डे यानी 2 मई के लिए कोविड प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो काउंटिंग पर फौरन रोक लगा दी जाएगी। कोरोना विस्फोट पर हाईकोर्ट के गुस्से को इस बात से भी समझा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ने ये तक कह दिया कि जब चुनावी रैलियां हो रही थीं तो क्या चुनाव आयोग किसी दूसरे ग्रह पर था।