लखीमपुर खीरी: लखीमपुर हिंसा के मामले में चल रही एसआईटी जांच में एसआईटी ने खुलासा किया है कि लखीमपुर हिंसा एक सोची-समझी साजिश रची गई थी। सभी आरोपियों पर जानबूझकर प्लानिंग करके अपराध करने का आरोप तय किया गया है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत 14 आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। माना जा रहा है कि कोर्ट अपनी कार्यवाई पूरी करने के बाद एसआईटी को धाराएं बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। अनुमति मिलते ही मंत्री के बेटे सहित बाकी आरोपियों पर हत्या और आपराधिक षडयंत्र का केस चलेगा।
इससे पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पिछले महीने जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू समेत तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया क्षेत्र में तीन अक्टूबर को हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी।
जिक्रयोग्य है कि इस हिंसा में चार किसानों, एक स्थानीय पत्रकार, दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। हिंसा की जांच के लिए गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले में 12 अन्य आरोपियों की पहचान की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। वहीं जांच अधिकारी ने आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर लगी गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने 279, और गंभीर चोट पहुंचाने 338 की धारा हटाने की अर्जी दी है।