जालंधरः शहर में अमन-शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने शहर के नवनियुक्त डीसीपी ला एंड आर्डर जगमोहन सिंह के साथ मीटिंग करके धारा 144 के तहत शहर के सभी पार्किंग स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश जारी किए है। सभी पार्किंग स्थल के ठेकेदारों को आदेश दिए है कि सीसीटीवी कैमरों में वाहन चालक की नंबर प्लेट व चालक के चेहरे की साफ रिकार्डिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही हर पार्किंग स्थल के ठेकेदार को सीसीटीवी कैमरों की 45 दिन की रिकार्डिंग करने के 15 दिन बाद उसकी सीडी तैयार करके पुलिस कमिश्नर आफिस की सिक्योरटी ब्रांच में जमा करवानी अनिवार्य होगी।
उन्होंने कहा कि आदेश न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब शादी और अन्य समारोह के दौरान डीजे चलाने और गायकों के गाने का समय भी 10 बजे तक ही तय किया गया है। आदेशों में यह भी कहा गया कि किसी वाहन में साउंड सिस्टम से बजने वाले गाने की आवाज वाहनों से बाहर नहीं आनी चाहिए। पार्किंग में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे डीसीपी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक प्रतिष्ठानों, शहर के अस्पतालों और भीड़भाड़ वाली सभी जगहों के पार्किग स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं।
पार्किंग स्थल के प्रबंधकों को हिदायत दी गई कि ये कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि वाहन की नंबर प्लेट और चालक का चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बिना पहचान पत्र के होटलों में न दें कमरे डीसीपी ने होटल व गेस्ट हाउस संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वहां आने वाले लोगों से पहचान पत्र लेना सुनिश्चित किया जाए। बिना पहचान पत्र के कमरे न दें। अगर कोई विदेशी नागरिक किसी होटल या गेस्ट हाउस में रुकता है तो इसकी जानकारी पुलिस आयुक्त कार्यालय के पंजीकरण कार्यालय प्रभारी को दी जाए।